बदायूं: उसहैत के प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस

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Published By Pradeep Kumar
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अभियुक्त की गिरफ्तारी और न ही पुलिस ने कराई वसूली

बदायूं, अमृत विचार। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मित्र पाल सिंह ने थाना उसहैत के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर को अभियुक्त को गिरफ्तार या वसूली न करने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

भरण पोषण और रिकवरी के एक मामले में थाना उसहैत के कस्बा की गली नंबर आठ निवासी इकबाल के गिरफ्तारी और वसूली वारंट न्यायालय से चल रहे हैं। न्यायालय ने पैरोकार के द्वारा थाना पुलिस को प्राप्त करा दिए गए थे। केस में सुनवाई 2 सितंबर को लगी थी। तब गुरुवार को न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए आदेश किया कि 2 सितंबर को जारी कि गई प्रोसेस को थाना पुलिस द्वारा तामील कराई गईं और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वसूली करके न्यायालय में जमा भी नहीं कराई गईं। यह कृत्य पुलिस अधिनियम कि धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध हैं। थाना पुलिस को फिर से गिरफ्तारी और वसूली वारंट जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि 3 दिसंबर तक अभियुक्त को गिरफ्तार करे या वसूली न्यायालय में जमा करे। यह न होने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण कर दें कि विधि पूर्ण आदेश कि जानबूझकर उपेक्षा पर क्यों न पुलिस अधिनियम कि धारा 29 के तहत अलग से वाद दर्ज किया जाए।

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