प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ विजय नंदन की याचिका खारिज

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ विजय नंदन की ओर से दाखिल चुनाव याचिका को खारिज करते हुए माना कि चुनाव याचिका 45 दिन की समय सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के कारण कालबाधित थी। 

जन प्रतिनिधित्व कानून में चुनाव याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी की कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव याचिका को 45 दिन की समय सीमा के भीतर दाखिल होने पर ही सुने जाने की व्यवस्था है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की एकलपीठ ने जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। 

याची का दावा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया था। अतः चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने तथा याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई थी।

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