Unnao: दो गैंगलीडरों को पांच-पांच एक को दो साल की सजा...तीन मुकदमों की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिया निर्णय
उन्नाव, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दलील व साक्ष्य के आधार कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने, वसूली व अन्य गैर कानूनी तरीकों से संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्मिन खेड़ा गांव निवासी मनोज कुर्मी व तुन्नी उर्फ सर्वेश कुर्मी पर गैंगस्टर तामील किया था। आइओ रिजवान अब्बास ने जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और तीन अगस्त-2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
वहीं बारासगवर थाना पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने व वसूली करने के आरोप में क्षेत्र के राजपुर पिपरहा गांव निवासी संतोष पर भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुये उसे जेल भेजा था। एसओ रवींद्र प्रताप सिंह ने 30 जनवरी- 2013 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामले एडीजे-5 कोर्ट में विचाराधीन थे।
शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे शिप्रा आर्या ने शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विश्वास त्रिपाठी व अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर मनोज कुर्मी, तुन्नी उर्फ सर्वेश व संतोष को दोषी माना।
कोर्ट ने मनोज और तुन्नी उर्फ सर्वेश को पांच-पांच साल व संतोष को दो साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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