लखीमपुर खीरी: धोखाधड़ी मामले में फंसे चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष, FIR दर्ज

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Published By Vikas Babu
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लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: सरजू सहकारी चीनी मिल बेलरायां के पूर्व उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह बब्बू पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मुंसिफ कोर्ट के आदेश पर सिंगाही पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

कस्बा सिंगाही के मोहल्ला मस्जिद निवासी उमाकांत जायसवाल एडवोकेट ने बताया कि कि उन्होंने ग्राम नौरंगाबाद निवासी महेंद्र कौर की जमीन बैनामा के जरिये 31 मार्च 2009 को खरीदी थी। जिस पर विक्रेता ने उन्हें कब्जा व दखल दिया था। तब से वह काबिज चले आ रहे हैं। नौरंगाबाद निवासी बेलरायां स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह बब्बू ने कथित भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए धोखाधड़ी व छल कपट कर एसडीएम की अदालत में एक वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। 

जिसमें थाना सिंगाही पुलिस ने कथित भूमि की जांच कर 145 सीआरपीसी की आख्या प्रस्तुत कर उभय पक्षों को कब्जे से रोक दिया था। दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि विपक्षी फिर भी अपने वकील की मिली भगत से पुनः छल, कपट व धोखाधड़ी करते हुए फर्जी शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज बनाकर मनगढ़ंत घटना दिखाई और स्थायी निषेधाज्ञों को लेकर एक वाद छह अगस्त 2024 को मुंसिफ कोर्ट में प्रस्तुत किया। 

आरोप है कि धमकी दी है कि यदि कहीं शिकायत करोगे या अपनी भूमि पर कब्जा करोगे तो तुम्हें किसी न किसी दिन जान से मार देंगे। एसओ अजीत कुमार ने बताया कि मुंसिफ कोर्ट के आदेश पर आरोपी गुरजीत सिंह बब्बू के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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