Sultanpur News : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट में तलब

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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सुलतानपुर, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी से मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी को तलब किया है। 

पूर्व में केस मे उच्चतम न्यायालय से स्थगन था, जो समाप्त हो गया है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि आप विधायक सोमनाथ भारती ने जगदीशपुर के रामलीला मैदान में एक प्रेस वार्ता के दौरान नौ जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की दशा के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। जिससे क्षुब्ध अमेठी जिले के जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा था। कई दिनों बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल सकी थी।  मामले में आरोप तय होने हैं।

दुष्कर्म के मामले में छह पर केस दर्ज करने का आदेश

थाना क्षेत्र मोतिगरपुर के एक गांव में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और मारपीट कर घर से निकालने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश मोतिगरपुर थानाध्यक्ष को दिया है। पीड़िता के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि पीड़िता से आरोपी विकास कुमार डोम की पहचान उसकी पढाई के दौरान हो गई थी और वह शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था।

शादी से इंकार करने पर पीड़िता ने थाने पर शिकायत की तो पुलिस ने सुलह समझौता कराकर लड़की को आरोपी विकास के घर साथ रहने के लिए भेज दिया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि घर में विकास के पिता ने भी उससे दुराचार किया, जिसकी शिकायत करने पर विकास व अन्य आरोपियों ने उसे घर से निकाल दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया तब पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चंद्र गौतम ने साक्ष्यों और तर्काें के आधार पर याचिका स्वीकार कर मोतिगरपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट कोर्ट भेजने का आदेश दिया है।

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