बरेली में इस तहसीलदार को पद से हटाया, अवैध कब्जे को पत्रावली में दिखाया था कब्जामुक्त
जिलाकारी ने तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा को पद से हटा कलेक्ट्रेट से संबद्ध किया
बरेली, अमृत विचार: मीरगंज तहसील के ग्राम सिंधौली में खाद के गड्ढों पर पक्का निर्माण होने और तहसीलदार कोर्ट में दर्ज वाद की पत्रावली में खाद गड्ढे कब्जामुक्त अंकित करने के मामले में तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने विशाल कुमार शर्मा को तहसीलदार मीरगंज के पद से हटाते हुए कलेक्ट्रेट से संबद्ध किया है। उन्हें किसी तहसील का चार्ज नहीं दिया है।
जिलाधिकारी ने सोमवार को लिखित आदेश जारी किया। जिसमें विशाल कुमार शर्मा को मीरगंज तहसीलदार के पद से हटाने के साथ ही मीरगंज तहसील का कार्यभार तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह को सौंपा है। भानु प्रताप सिंह तहसील सदर के कार्यों के साथ-साथ मीरगंज तहसील और न्यायिक तहसीलदार के कार्यों को अग्रिम आदेशों तक संपादित करेंगे।
दरअसल, पिछले बुधवार को जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे के साथ मीरगंज तहसील का निरीक्षण कर तहसीलदार न्यायालय में दर्ज वादों की स्थिति परखी थी। तहसीलदार कोर्ट में दर्ज धारा-67 के वाद नबी अहमद बनाम ग्राम सभा की पत्रावली देखी। पत्रावली में खाद के गड्ढों को कब्जा मुक्त दिखाया था।
उसी दौरान एसडीएम ने लेखपाल से पूछा तो पक्का अतिक्रमण होने की बात कही। इस पर डीएम तहसील निरीक्षण के बाद सिंधौली गांव गए और खाद गड्ढों की नापजोख अपने सामने करायी थी, जिसमें मौके पर पक्का अतिक्रमण मिला था। प्रकरण में तहसीलदार का कथित रूप से खेल सामने आया। मामला पकड़े जाने के बाद डीएम ने कई वादों की जांच करने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर को लगाया।
एडीएम सिटी ने दूसरे दिन मौके पर जाकर फिर जांच की, जिसमें खाद के गड्ढों और नाली पर अवैध रूप से कई पक्के मकान बने मिले थे। हालांकि, खाद के गड्ढे व नाली पर कब्जा कर पक्के मकान बनाने के आरोप में इरफान, आसिफ, जाबिर कुरैशी, नवी अहमद, रजा हुसैन के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
सिंधौली गांव में कई और अवैध कब्जेदार, दर्ज हाेगा मुकदमा
गांव सिंधौली में खाद के गड्ढों और नाली पर कब्जा कर पक्के मकान बनाने का मामला सामने आने के बाद जांच जारी है। अभी कई और कब्जेदार हैं। इधर, मीरगंज एसडीएम तृप्ति गुप्ता ने बताया है कि जिन अवैध कब्जेदारों पर मुकदमे दर्ज नहीं है, उन पर धारा 67 में मुकदमे दर्ज होंगे, फिर बेदखली होगी, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
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