पीलीभीत: एक की अनुमति पर लगाए 10 लाउड स्पीकर, मौलाना समेत अन्य पर FIR

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पीलीभीत, अमृत विचार: उर्स ए फनाफिल मुरशिद के आयोजन के दौरान एक लाउड स्पीकर की अनुमति पर दस लाउड स्पीकरों का संचालन करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। दरोगा की तरफ से कोतवाली सदर में मौलाना समेत दो नामजद और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

ठेका पुलिस चौकी के प्रभारी मनवीर सिंह की ओर से दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया कि वह पांच फरवरी को सरकारी गाड़ी से दरोगा विसंबर सिंहख् कांस्टेबल बाबी कुमार के साथ मोहल्ला देशनगर की तरफ गए थे। वहां पर मौलाना हसन मियां कदीरी पुत्र उस्मान मियां के सानिध्य में उर्स व कव्वाली का आयोजन किया जा रहा। इनसे उर्स की अनुमति मांगी गई।

अनुमति में एक लाउंड/लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति शाम छह से रात्रि दस बजे तक अंकित थी। जबकि मौके पर दस लाउड स्पीकर व साउंड सिस्टम बज रहे थे। मौलाना हसन मियां कदीरी अपने साथी साहिद पुत्र आबिद व अन्य कई साथियों के साथ  उर्स के मुख्य आयोजकों की कमेटी में शामिल हैं।

आरोप लगाया कि आयोजकों ने न्यायालय एवं शासन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के 20 बिंदुओं के क्रम में अवज्ञा की गई है। कोतवाली में दरोगा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराई जा रही है।

यह भी पढ़ें- पीलीभीत: पुराने मुकदमे में सुलह से किया इन्कार तो युवती को मारी गोली, रिपोर्ट दर्ज 

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