सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका
लखनऊ, विधि संवाददाता, अमृत विचार। सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में, राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उक्त मामले में उन्हें तलब किया गया था।
न्यायालय ने राहुल गांधी को की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है लिहाजा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
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