प्रयागराज: छात्रा को ही दुष्कर्म का जिम्मेदार मानकर आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता एमए की छात्रा होने के नाते अपने कृत्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। उसने खुद मुसीबत को आमंत्रित किया था और वह दुष्कर्म के कथित कृत्य के लिए खुद ही 'जिम्मेदार' थी।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ घटना की प्रकृति, साक्ष्य, और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए याची को जमानत का हकदार माना। उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने बीएनएस,2023 की धारा 64 के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 126, गौतमबुद्ध नगर में दर्ज मामले में निश्चल चंदक को सशर्त जमानत देते हुए पारित किया। 

मामले के अनुसार पीड़िता अपनी इच्छा से तीन महिला मित्रों के साथ दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में गई, जहां उसने शराब पी और लगभग 3 बजे तक बार में रहने के बाद नशे की हालत में वह आरोपी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने रास्ते में उसे अनुचित तरीके से छुआ और उसे गुड़गांव स्थित अपने एक रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। हालांकि याची के अधिवक्ता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यह संबंध आपसी सहमति से भी बने हो सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने याची को जमानत दे दी।

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