लखीमपुर में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी: आंगनबाड़ी वर्कर के साथ CDPO भी जांच के घेरे में, कोर्ट के आदेश पर FIR
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हथियाने वाली आंगनबाड़ी वर्कर के मामले में अब विकासखंड ईसानगर की सीडीपीओ भी फंस गई हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना खमरिया के गांव दिलावरपुर निवासी श्याम किशोर मौर्य ने बताया कि वह भ्रष्टाचार विरोधी आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उनके गांव के दिलावरपुर के मजरा लालपुर निवासी पूनम देवी पत्नी जगदीश गौतम ने वर्ष 2007 में गांव दिलावरपुर में आंगनबाड़ी वर्कर का पद फर्जी अंकपत्र के आधार पर प्राप्त किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट के आदेश पर थाना ईसानगर में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके बाद भी आंगनबाड़ी वर्कर ने अपने मातहत सदस्य, जिला पंचायत ईसानगर तृतीय श्रीमती अलमीरा, अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्य से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र, श्रवण कुमार पुत्र तुलसीराम, ठकुरी पुत्र ब्रह्मादीन ग्राम समैसा के झूठे शपथ-पत्र प्रस्तुत कर गांव समैसा, विकासखंड ईसानगर, थाना खमरिया का निवासी होने का दावा किया था। फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से निवास प्रमाण-पत्र अपने हक में जारी करने का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार व अन्य संबंधितों से साठगांठ कर पूनम देवी ने गांव समैसा की निवासी होने की फर्जी रिपोर्ट लगवाई, जिसके आधार पर पूनम ने गांव समैसा का निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया।
इसी फर्जी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही गांव समैसा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर सीडीपीओ प्रियंका कुमारी के संरक्षण में नौकरी कर रही हैं, जबकि एसडीएम धौरहरा ने उक्त जारी निवास प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने पर 19-07-2024 को निरस्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए सीडीपीओ को निर्देशित भी किया था। उन्होंने सीडीपीओ से मिलकर फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाने व उसी के आधार पर गांव समैसा के आंगनबाड़ी केंद्र पर नौकरी करने के खिलाफ धोखाधड़ी हेतु रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही तो सीडीपीओ ने स्पष्ट मना कर दिया।
आरोपी आंगनबाड़ी वर्कर पूनम के साथ इस फर्जीवाड़े में सीडीपीओ भी शामिल हैं। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसानगर से जानकारी मांगी। 13 अप्रैल 2023 को सीडीपीओ ने पूनम देवी के कक्षा-10 के शैक्षिक अभिलेख प्रमाण-पत्र सह अंकपत्र में माता का नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन होने का स्पष्ट उल्लेख किया है, जबकि संबंधित शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ ने सूचना अधिकार के तहत मूल अभिलेखों में कोई संशोधन न होने तथा मूल अभिलेख में माता का नाम निर्मला देवी होने की प्रति दी है।
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