कानपुर में पप्पू स्मार्ट ने किया सरेंडर, 10 साल की कैद: पिंटू सेंगर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर की थी नृशंस हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के प्रयास में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट को भी दोषी करार दिया। कोर्ट ने सऊद अख्तर को 10 साल की कैद के बाद दूसरे दिन पप्पू को भी उतनी ही सजा सुनाई और जेल भेज दिया। पप्पू स्मार्ट ने हाजिरी माफी की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर एनबीडब्ल्यू जारी कर 6 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इस पर बुधवार को उसने सरेंडर किया।

बसपा नेता नरेंद्र सेंगर उर्फ पिंटू 17 जनवरी 2017 को पनकी मंदिर दर्शन करने गए थे। मंदिर से लौटने के दौरान रामादेवी पहुंचने पर उनपर हरजेंदरनगर लाल बंगला निवासी हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट, जाजमऊ के हिंदुस्तान कंपाउंड निवासी सऊद अख्तर समेत 4 लोगों ने घेरकर हमला किया था। फायरिंग के दौरान गोली पिंटू सेंगर के चेहरे में लगी थी। 

पुलिस ने बसपा नेता को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया था। बसपा नेता के छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह ने चकेरी थाने में हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी)- 52 राहुल सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था।

जिस पर पप्पू स्मार्ट ने कोर्ट में हाजिरी माफी की याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरे दिन बुधवार को पप्पू कोर्ट में पेश हुआ और न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट से ही पप्पू स्मार्ट को जेल भेज दिया गया।

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