प्रयागराज : संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने पर कहा कि कई अवसरों पर एएसआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।

अब अंतिम अवसर के रूप में एएसआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले को 5 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और पूर्व में पारित अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

मालूम हो कि मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायालय, संभल द्वारा 19 नवंबर 2024 को पारित आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए 8 जनवरी 2025 को सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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