UP News: प्रदेश में 82 पुल असुरक्षित, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश में 82 पुल असुरक्षित हो चुके हैं, लेकिन उन पर परिचालन हो रहा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इन पुलों के स्थान पर जल्द वैकल्पिक व्यवस्था का विचार चल रहा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर उक्त स्थिति को और स्पष्ट करने को कहा। साथ ही इन सभी पुलों की लोकेशन व उम्र भी बताने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ ने ज्ञानेन्द्र नाथ पांडेय व एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में प्रदेश भर के पुलों की स्ट्रक्चरल स्टडी कराते हुए, कमजोर हो चुके पुलों के सम्बंध में यथोचित आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। याची की ओर से 50 साल या इससे अधिक पुराने पुलों की विशेष तौर पर स्टडी कराने की मांग की गई है। पूर्व के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में कुल 2800 पुलों का निर्माण हो चुका है। हालांकि स्ट्रक्चरल स्टडी में 82 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में राज्य सरकार ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए, स्ट्रक्चरल स्टडी करने वाली विशेषज्ञों की टीम का ब्यौरा भी तलब किया है।

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