बदायूं : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना

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Published By Pradeep Kumar
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पीड़िता के पिता ने मुजरिया थाना में 13 जनवरी 2021 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट निधि ने दोषी माना है। दोषी को दस साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को इलाज के लिए देने का आदेश दिया है।

मुजरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 जनवरी 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शाम लगभग 5 बजे उनकी नाबालिग बेटे को तुला सिंह बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। छानबीन करने पर तुला सिंह के ले जाने की जानकारी हुई तो उनसे कहने तुला सिंह के पिता लक्ष्मण, भाई वीरेंद्र, फूलचंद, रामौतार, पुष्पेंद्र पुत्र रामचंद्र ने कहा कि वह उनकी बेटी वापस दिला दिलवा देंगे। बाद में उन्होंने साफ मना कर दिया। कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म, वह लड़की वापस नहीं देंगे। पुलिस ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके लड़की बरामद कर ली। लड़की ने बताया कि तुला सिंह उसके सहसवान और वहां से हिमाचल प्रदेश ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। कोर्ट में गांव लहरा असदुल्लापुर निवासी तुला सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने ओर उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तुला सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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