शाहजहांपुर: शराब में यूरिया मिलाने पर एक अभियुक्त उम्र कैद, 25 हजार का जुर्माना

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Published By Preeti Kohli
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शाहजहांपुर, अमृत विचार: यूरिया मिश्रित कच्ची शराब बनाने के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना पुवायां के गांव नगरा जमिमा हरना निवासी राजपाल को पुलिस ने वर्ष 2014 में अपने घर के अंदर कच्ची शराब बनाकर उसमें यूरिया का मिश्रण किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की आबकारी अधिनियम आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेज दिया था। 

न्यायालय एडीजे-4 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की मॉनीटरिंग सेल व थाना पुवायां पुलिस, अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से न्यायालय में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की।

कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने राजपाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।  

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