High Court : दोस्त का सिर कलम करवाने वाले भाजपा नेता को मिली सशर्त जमानत

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Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दोस्त का सिर कलम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष टिंकू भार्गव को सोमवार को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक का इस मामले के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के भागने का कोई खतरा नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसने हमेशा जांच में सहयोग किया है और अदालती कार्यवाही में सहयोग करने का वचन दिया है। 

कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या फिर से अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने टिंकू भार्गव उर्फ यतेंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। 

मामले के अनुसार याची के विरुद्ध आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना सिकंदरा, जिला आगरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोपी पर अपने दोस्त - एक सर्राफा व्यापारी और भगवा पार्टी के साथी सदस्य का सिर कलम करने का आरोप है। वह अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में है। यह उसकी दूसरी ज़मानत याचिका थी। 

पहली जनवरी 2024 में खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक निजी बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि मनमाने या भारी जमानत शर्तों के कारण जमानत निरस्त न हो तथा अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का असहयोग या विलंब करने का प्रयास करने पर जमानत तत्काल रद्द कर दी जाए।

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