प्रयागराज : हाईकोर्ट में न्यायिक व्यक्तियों को समय से भरने के मामले की सुनवाई अब 21 जुलाई को

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को समय पर और शीघ्रता से भरने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद इसे 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका में उठाई गई शिकायतों का जुलाई तक समाधान हो सकता है।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने समस्या का समाधान करने के लिए विपक्षियों को कुछ और समय देते हुए कहा कि यह संस्थान के लिए ही है....क्या इस मुद्दे के लिए जनहित याचिका स्वीकार्य है?...क्या हम आदेश जारी कर सकते हैं? कोर्ट ने उक्त टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी द्वारा अधिवक्ता शाश्वत आनंद और सैयद अहमद फैजान के माध्यम से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

मालूम हो कि इस वर्ष मार्च में दाखिल जनहित याचिका में बताया गया था कि उच्च न्यायालय अपने इतिहास में सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है। याचिका में इस न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य रूप से और सख्ती से पालन किए जाने वाले बाध्यकारी दिशानिर्देश निर्धारित करने की भी मांग की गई है, जिसमें एमओपी के तहत निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करना भी शामिल है।

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