Bareilly: एसडीएम हापुड़ और सीओ नवाबगंज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। दो वर्ष पूर्व विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में गवाही देने कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल जज पीसी एक्ट कोर्ट कमलेश्वर पांडेय ने तत्कालीन नायब तहसीलदार दिव्यांशी सिंह और विवेचक गौरव सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। मुकदमे में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। दिव्यांशी सिंह वर्तमान में हापुड़ में एसडीएम हैं और गौरव सिंह सीओ नवाबगंज हैं।

सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि मृतका नीशू के पिता ने थाना अलीगंज के ग्राम इंचैर घूनानगर कैनी निवासी महेन्द्रपाल ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर बताया था कि 8 मई 2023 को बेटी की शादी थाना फरीदपुर के ग्राम जिगिनिया हरचार मुहाल निवासी मोहित के साथ की थी। अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्चा किया था, लेकिन शादी के बाद से ही नीशू के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। 

आरोप है कि 5 लाख रुपये नगद व एक बुलेट मांगते थे। 19 अगस्त 2023 को पति व ससुरालीजन ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति मोहित, सास नन्हीं देवी, ससुर महिपाल व ननद खुशबू के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत पति व ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। चार्जशीट में 12 गवाह थे।

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