बदायूं: नाबालिग के साथ रेप करने के दोषी को आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
On

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या तीन निधि ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना डाला है। न्यायाधीश ने इसमें से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने उसहैत पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 14 जनवरी 2017 को अनूप, उपदेश और उसके वेदराम, जयदेवी व वीरबाला उनकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गए थे। उनकी लड़की को ले जाने में गांव के भी चार-पांच लोगों ने सहयोग किया था। जिसके बाद उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चला। गांव के तीन लोगों ने उनकी बेटी को उसहैत के बाजार में ले जाते देखा था। 

पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि 14 जनवरी की शाम लगभग सात बजे वह अपने घर से दूसरे घर जा रही थी। रास्ते में अनूप, उपदेश, वेदराम, वीरबाला, जयदेवी मिले और उसे जबरदस्ती जीप में डाल लिया था और अनूप की बुआ के गांव ले गए। जहां पांच दिन तक एक कमरे में बंद रखा। 

उसकी इच्छा के खिलाफ अनूप ने उसके साथ गलत काम किया। न्यायालय में गांव टिकाई पुख्ता निवासी अनूप के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अनूप को सजा सुनाई।

संबंधित समाचार