नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, कठोर कारावास के साथ अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने 10 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली दातागंज में 4 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर देकर उन्होंने बताया था कि 27 मार्च 2024 को वह पत्नी के साथ अपनी रिश्तेदारी में गए थे। उसकी कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। वह सो रही थी। रात लगभग दो बजे सतीश पुत्र रिशिपाल घर में घुस आया। उनकी बेटी को जबरन पकड़कर खेतों पर ले गया। वहीं वादी मुकदमा के छोटे भाई फसल की रखवाली करके खेत से वापस गांव लौट रहे थे। उन्होंने खेत पर उनकी बेटी की चीख सुनी। उनके छोटे भाई मौके पर पहुंचे तो वहां आरोपी सतीश उसके बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। छोटे भाई ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया।
पीड़िता के माता-पिता 28 मार्च की शाम पांच बजे वापस घर आए तो पीड़िता ने आपबीती बताई। न्यायालय में कोतवाली दातागंज क्षेत्र के गांव पलिया गूजर निवास सतीश पर नाबालिग लड़की के साथ घर में जबरन घुसने, उसे खेत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।