मुजफ्फरनगरः कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की जिला अदालत ने डकैती के दौरान एक महिला की हत्या के अपराध में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी साझा की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मंगलवार को राहुल मित्तल, सौरभ वर्मा और नौशाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 394 (डकैती के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
सरकारी वकील आशीष त्यागी ने बताया कि यह घटना 3 अगस्त 2011 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रेशु विहार में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों आरोपी लूटपाट के इरादे से कविता अग्रवाल के घर में घुस गए।
जब कविता ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने उसका गला काटकर हत्या कर दी। कविता के पति प्रह्लाद अग्रवाल ने शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। त्यागी ने बताया कि पुलिस जांच के बाद मित्तल, वर्मा और नौशाद की संलिप्तता पुष्ट हुई।
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