सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
न्यायाधीश ने 50-50 हजार रुपये लगाया जुर्माना, पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी धनराशि
अमृत विचार : रेस्टोरेंट में जन्मदिन पार्टी के बहाने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के पिलाने और बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 13 अप्रैल 2021 को तहरीर देकर बताया था कि वह कोचिंग कर रही थी। जहां उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई। जिसका उसका भाई उसकी जन्मदिन पार्टी के बहाने उसे रेस्टोरेंट ले गया था। जहां नशीला पदार्थ मिलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो भी बना ली। वह होश में आई तो वीडियो दिखाकर उसे किसी को न बताने को लेकर धमकाया। कहा कि अगर किसी को बताया तो बदनाम कर देगा। जिसके बाद सदन और उसके साथी भानु प्रताप यादव और सुमित यादव ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के बिना बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
जिसके बाद वह तीनों जगह-जगह बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय में उसावां थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर निवासी भानु प्रताप यादव पुत्र ओमपाल सिंह, शहर के मोहल्ला नेकपुर निवासी सदन पुत्र विद्याराम और शहर के अशोक नगर के मकान नंबर 101 निवासी सुमित यादव पुत्र नौबत सिंह पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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