मुजफ्फरनगरः नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास के दोषी को 10 वर्ष की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

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Published By Muskan Dixit
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मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आठ वर्ष पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। रविवार को सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

घटना का विवरण

यह मामला 23 सितंबर 2017 का है, जब नई मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में जितेंद्र कुमार ने 15 वर्षीय दलित किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उस समय किशोरी के माता-पिता घर पर नहीं थे। पीड़िता के चाचा ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायिक प्रक्रिया और सजा

विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर शनिवार को अपना फैसला सुनाया। जितेंद्र कुमार को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। साथ ही, पीड़िता के पक्ष में 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कठोर कार्रवाई का संदेश देता है।

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