शाहजहांपुर : मिर्जापुर हत्याकांड में चार दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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Published By Pradeep Kumar
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ऋषिपाल की हत्या, महिला और मासूम को मारी थी गोली

शाहजहांपुर, अमृत विचार। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा ज्ञान मझरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए बहुचर्चित गोलीकांड के चार आरोपियों को एडीजे कोर्ट नंबर-10 ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में नरसिंह, सुरेश उर्फ भूरे, पप्पू और आलोक शामिल हैं। इन पर धारा 302, 307, और 3/25 आर्म्स एक्ट सहित संगीन धाराएं सिद्ध हुई हैं। कोर्ट ने 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 2 लाख रुपये मृतक ऋषिपाल के परिजनों को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे।

घटना 12 मार्च 2023 को तब हुई जब मामूली सी नाली और जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोपियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी, जिसमें वादी मुकदमा के भाई ऋषिपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गुड्डी देवी को दो गोलियां लगीं और एक सात वर्षीय मासूम भी घायल हुआ।

अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और इनका क्षेत्र में आतंक है। उन्होंने बिना किसी उकसावे के तीन लोगों को गोली मारी। पीड़ितों में एक महिला और मासूम बच्चा भी शामिल है, जिससे आरोपियों की नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्ट ने अभियोजन के सभी साक्ष्य और तर्कों को स्वीकारते हुए कहा कि इस तरह के अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। यदि ऐसे लोगों को कठोर सजा न दी गई तो यह न्याय की मंशा के विपरीत होगा।

कड़ी सजाएं एक नज़र में
धारा 302/34 के तहत प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास व 30,000 जुर्माना
धारा 307/34 के प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास व 20,000 जुर्माना
3/25 आर्म्स एक्ट के पांच साल की कैद व 10,000 जुर्माना
जुर्माने के 2 लाख रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे

परिजनों ने जताया संतोष, सजा को बताया न्याय की जीत
घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था। सजा सुनाए जाने के बाद मृतक ऋषिपाल के परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उनका भरोसा कायम रखा है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है और जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित करने की अनुमति दी है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से सजायाफ्ता वॉरंट जारी कर सभी दोषियों को जिला कारागार भेज दिया है।

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