बाराबंकी के 1500 बेसिक शिक्षकों के भविष्य पर संकट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई मुश्किल

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने जनपद बाराबंकी के लगभग 1500 बेसिक शिक्षकों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये वे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद बिना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के हुई थी और जिनकी सेवा अब भी पांच वर्षों से अधिक शेष है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है, चाहे वह नई नियुक्ति हो या पदोन्नति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से कम अवधि शेष है, वे टीईटी से छूट पा सकते हैं।

लेकिन जो शिक्षक पदोन्नति चाहते हैं या जिनकी सेवा पांच वर्षों से अधिक शेष है, उन्हें आगामी दो वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सरकार उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का अधिकार रखती है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पाण्डेय ने बताया कि इस संबंध में अभी जिला स्तर पर कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शासन के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई होगी।

सर्वोच्च न्यायालय करे पुनर्विचार

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 1500 शिक्षक ऐसे हैं, जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करे, क्योंकि लंबे समय से कार्यरत शिक्षक पहले ही शिक्षा व्यवस्था को अपनी सेवाओं से सुदृढ़ कर चुके हैं।

शिक्षक संघ का कहना है कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव करता है, बल्कि उनके भविष्य को भी अनिश्चित बना देता है। पहले ही बड़ी संख्या में शिक्षक पुरानी पेंशन योजना से वंचित हो चुके हैं, और अब टीईटी की अनिवार्यता उनकी नौकरी पर खतरा बनकर मंडरा रही है।

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