इलाहाबाद हाईकोर्ट के 32 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ
अमृत विचार, लखनऊ । शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बचत सेक्रेटरी संवर्ग के 32 पदों पर नियुक्ति की राह में खड़ी सबसे बड़ी बाधा हटा दी है। शासन ने 3 अगस्त 2022 के शासनादेश में लगे उस ‘राइडर’ (शर्त) को हटा दिया है, जिसके तहत इन पदों पर नियुक्ति तभी संभव थी, जब कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 125 तक पहुंच जाती।
मुख्य सचिव विनोद सिंह रावत द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल ने इस राइडर को हटाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे अब हाईकोर्ट प्रशासन को इन 32 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जनवरी 2023, दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 को भेजे गए पत्रों में इस राइडर को हटाने की मांग की गई थी। शासन ने इन पत्रों पर विचार करते हुए अंततः यह निर्णय लिया। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।
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