Bareilly : मुल्जिम की आयु निर्धारण रिपोर्ट न भेजने पर सीमएओ पर 100 रुपये जुर्माना

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। 12 साल पहले युवक की हत्या मामले में अभियुक्त की आयु निर्धारण को चिकित्सकों के पैनल गठन करने संबंधी रिपोर्ट अदालत न भेजने पर अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सीएमओ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य कोषाधिकारी को सीएमओ के वेतन से हर्जे की रकम काटकर कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है। 8 अक्टूबर को दोबारा रिपोर्ट तलब की है।

वर्ष 2013 में थाना फतेहगंज पूर्वी में दर्ज हत्या के मामले में मो. शकील चावली अभियुक्त हैं। लम्बे समय से अदालत में केस विचाराधीन है। कोर्ट ने सीएमओ से 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब की थी कि उनके द्वारा अभियुक्त की आयु निर्धारण के लिए डाॅक्टरों का पैनल कब और किस तिथि को गठित किया गया, लेकिन सीएमओ ने पैनल गठित किये जाने संबंधी रिपोर्ट कोर्ट को नहीं भेजी। 

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उल्लेखित किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले में जो पिछले 11 साल से लंबित है। सीएमओ को 6 सितंबर को चिकित्सकों का पैनल गठित कर मुल्जिम की आयु के बाबत अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था लेकिन एक माह बीतने के बाद भी आदेश के पालन में कोई आख्या कोर्ट को नहीं भेजी गयी।

 

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