बदायूं: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल और सास-ससुर को दो साल की कैद

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Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। दहेज हत्या में पति, सास, ससुर में से त्वरित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास समेत 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सास व ससुर पर दो-दो साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला बगिया निवासी श्यामा देवी पत्नी लेखराज वाल्मीकि ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव जरावन निवासी दिनेश कुमार पुत्र तोताराम के साथ 9 साल पहले हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। उनकी बेटी आठ महीने की गर्भवती थी। बेटी के ससुरालीजन उससे खुश नहीं थे। 14 दिसंबर 2022 को दिनेश के परिवार वालों से भ्रांत व्यक्तियों ने यह फैसला कर दिया कि अब ससुरालीजन लक्ष्मी को तंग नहीं करेंगे। 

इसके बाद भी 7 फरवरी 2023 को गर्भवती लक्ष्मी के दिनेश ने पेट में लात मारी। इस कारण खून आया। लक्ष्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां लक्ष्मी की मौत हो गई थी। न्यायालय में दिनेश, उसके पिता तोताराम पुत्र मथुरा प्रसाद, उसकी मां उर्मिला के खिलाफ दहेज के कारण हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध शासन का अवलोकन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पति और सास-ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

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