UP: आजम और अब्दुल्ला को बैरक में किया शिफ्ट, दो पैन कार्ड मामले में हुई थी सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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रामपुर, अमृत विचार। दो पैनकार्ड मामले में 18 नवंबर को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा होने के बाद जिला कारागार भेजा गया। 10 दिन तक उनको क्वारंटाइन बैरक में रखा गया था। जेल प्रशासन का कहना है कि दोनों को बैरक में रखा गया है। पिता पुत्र एक साथ है या अलग-अलग इस पर जेल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है।

दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 छह साल पहले सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया। उसके बाद उसका उपयोग में भी लाया गया था। एक पैनकार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है। दूसरे में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने जांच पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। 

18 नवंबर को आजम खां और उनके बेटे को सात-सात साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना डाला था। पुलिस कस्टडी में दोनों जिला कारागार में चले गए थे। दोनों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन बैरक में रखा गया था। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि नियमों के अनुसार ही दोनों को बैरक में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने इससे आगे की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। कहा कि नियमों के अनुसार सारे काम किए जा रहे हैं।

 

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