पटना में निजी बोट-नावों के संचालन पर प्रतिबंध, मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन का फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
On

पटना। पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी कृतिका मिश्रा ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुये मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा के अवसर पर गंगा नदी में निजी बोट और नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है। 

अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार, 14 जनवरी और गुरुवार, 15 जनवरी को, वहीं सरस्वती पूजा के दौरान 23 जनवरी से 25 जनवरी तक बिना अनुमति किसी भी निजी बोट या नाव का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। 

हालांकि, दैनिक आवागमन के लिये उपयोग में आने वाली आवश्यक नावों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान और मूर्ति विसर्जन के लिये पहुंचते हैं। इस दौरान भीड़ बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। 

इसी को देखते हुये एहतियातन यह निर्णय लिया गया है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे जारी आदेश का पालन करें और पर्व के दौरान प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही संबंधित विभागों को नदी घाटों पर सतर्क निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। 

ये भी पढ़ें :
Makar Sankranti 2026: कानपुर में गंगा घाटों में सुरक्षा-स्वच्छता पर जोर,  जिला प्रशासन ने तैयारियां की तेज

 

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

महाशिवरात्रि 2026 आज : महादेव बनेंगे दूल्हा, विदेशी फूलों से हुआ शृंगार, सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों के लिए होगा फलहारी भंडारा
India-US trade deal : पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा- व्यापार समझौते पर झूठ की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस नेता
नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) के विस्तार को मिली स्वीकृति एक ऐतिहासिक निर्णय : सीएम योगी
कानपुर : मंगेतर से 'कहासुनी' के बाद आईआईटी-कानपुर की तकनीशियन ने की सुसाइड, 350 पन्नों की निजी डायरी बरामद
योगी सरकार का बड़ा फैसला : यूपी में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण अनिवार्य, डीएम-एसपी समेत सभी अफसर करेंगे 'कर्मयोगी' कोर्स