Uttrakhand: कुकर्मी को बीस साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड, एफटीएससी न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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Published By Monis Khan
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रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2023 में बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को बीस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

यहां बता दें कि किच्छा के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह मूलरूप से बरेली का रहने वाला है और पड़ोसी चांद बाबू भी वहीं रहता है। 16 अगस्त 2023 की दोपहर 3 बजे उसके आठ वर्षीय बेटे को अभियुक्त बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और नजदीक खेत में जाकर कुकर्म किया। जब नाबालिग ने शोर मचाया तो अभियुक्त फरार हो गया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली और कुछ दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो संगीता आर्य की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में आठ गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कुकर्मी चांद बाबू को बीस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया है।

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