Pratapgarh News : गैंगस्टर एक्ट आरोपी इलियास पर शिकंजा, 20 लाख की संपत्ति कुर्क

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Published By Deepak Mishra
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प्रशासन का आरोप है कि मोहम्मद इलियास ने आपराधिक कृत्यों के माध्यम से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत उसकी लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की करीब 20 लाख रुपये मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर ली है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय द्वारा पारित आदेश के क्रम में गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय गैंग सदस्य मोहम्मद इलियास निवासी रंजीतपुर चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

प्रशासन का आरोप है कि मोहम्मद इलियास ने आपराधिक कृत्यों के माध्यम से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत उसकी लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

पुलिस ने बताई कार्रवाई की वजह 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद इलियास के विरुद्ध लूट, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कुल चार गंभीर आपराधिक मामले जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।अधिकारियों ने बताया कि संगठित अपराध और अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

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