अदालत ने ‘तांडव’ के डायरेक्टर समेत अन्य लोगों को दी अग्रिम जमानत

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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को ‘तांडव’ के निर्देश अली अब्बास जफर, आमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। इन सभी के खलाफ वेब सीरीज के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के सिलसिले में लखनऊ …

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को ‘तांडव’ के निर्देश अली अब्बास जफर, आमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। इन सभी के खलाफ वेब सीरीज के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के सिलसिले में लखनऊ में मामला दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति पीडी. नाइक ने चारों को गिरफ्तारी से तीन सप्ताह की राहत दी है। इससे सभी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संबंधित अदालत में जाने का मौका मिल जाएगा। अधिकारी ने बताया कि आज दिन में उत्तर प्रदेश पुलिस की चार सदस्यीय टीम ‘तांडव’ के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले की तहकीकात करने मुंबई पहुंची।

संभावना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ में दर्ज मामले के संबंध में वेब सीरीज के निर्माताओं और अभिनेताओं आदि का बयान दर्ज करेगी। ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया है, ”आवेदक निर्दोष हैं और उनपर गलत आरोप लगाया जा रहा है।” पोंडा और निकम ने अदालत से कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम चारों को गिरफ्तार करने मुंबई आयी है इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत की आवश्यकता है।

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