शिक्षकों को शपथपत्र के आधार दिया जा सकेगा वेतन, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

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लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार भर्ती के तहत नियुक्ति पाये शिक्षकों को अब वेतन मिलने में आसानी होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए महानिदेशक विजय किरण आनंद को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते विश्वविद्यालय बंद चल …

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार भर्ती के तहत नियुक्ति पाये शिक्षकों को अब वेतन मिलने में आसानी होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए महानिदेशक विजय किरण आनंद को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते विश्वविद्यालय बंद चल रहे हैं, ऐसे में उनके बीएड और स्नातक अभिलेखों के सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं, इस स्थिति में शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन जारी किया जाना चाहिए।

बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पाये अधिकांश शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन विश्वविद्यालयों की ओर से नहीं हो पाया है। काफी संख्या में दसवीं और बारहवीं के ही सत्यापन आनलाइन हुए हैं। इस स्थिति में शिक्षकों को तीन दिन बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में शिक्षकों ने मांग की थी उनका वेतन जारी किया जाये।

अभिलेखों में त्रुटि निकली तो होगी सख्त कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि शपथपत्र के आधार पर शिक्षकों को वेतन दिए जाने का आदेश दिया गया है, उसके बाद जब भी सत्यापन रिपोर्ट आती है और अभिलेखों में त्रुटि पायी जाती है तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी साथ ही मुकदमा दर्ज करवाकर वेतन भी रिकवर किया जायेगा।

प्रयागराज कार्यालय को रखना होगा रिकार्ड

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षक जो शपथपत्र देंगे उसकी मूल प्रति डिजिटल छायाप्रति बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सचिव परिषद को भेजी जायेगी। शपथपत्र की कॉपी प्रयागराज कार्यालय को संभालकर रखना होगा। इसके साथ शपथपत्र में यह भी लिखना होगा कि यदि उनके अभिलेख त्रुटिपूर्ण हैं तो वह कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटायेंगे।

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