बरेली: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 150 कारोबारियों पर 1.23 करोड़ का जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों की बड़ी संख्या है। छोटी-बड़ी किराने की दुकान चलाने वालों से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक भी मिलावटी खाद्य कारोबार में संलिप्त हैं। करीब आठ माह में अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट से 150 कारोबारियों पर 1 …
बरेली, अमृत विचार। शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों की बड़ी संख्या है। छोटी-बड़ी किराने की दुकान चलाने वालों से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक भी मिलावटी खाद्य कारोबार में संलिप्त हैं। करीब आठ माह में अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट से 150 कारोबारियों पर 1 करोड़ 23 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। मंगलवार को भी दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बिना लाइसेंस बनवाए किराना दुकान खोलने वाले सात कारोबारियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 100 से अधिक मिलावटखोरी करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध वाद विचाराधीन हैं।
एडीएम सिटी डा आरडी पांडेय ने बताया कि इतने माह में प्रदेश में सर्वाधिक जुर्माना बरेली में लगाया गया है। जुर्माने के सापेक्ष 50 प्रतिशत कारोबारियों ने धनराशि सरकारी कोष में जमा भी कर दी है। बताया कि मिलावट करने के साथ बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों पर अधिनियम के अनुसार जुर्माना लगाया गया है ताकि अन्य कारोबारी बिना लाइसेंस के कारोबार करने से बचें।
मंगलवार को इन कारोबारियों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना
एडीएम सिटी ने बताया कि बिना लाइसेंस और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर अबरार अहमद निवासी मुड़िया जागीर, अफरोज खां निवासी परतापुर, प्यारे लाल निवासी आनंदीपुर, अदनान निवासी बगिया नवाबगंज, मो. वसीम निवासी शेखूपुर, छेदालाल निवासी गौरी खेड़ा, मो. नासिर निवासी रिछा के विरुद्ध 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन बड़े उद्यमियों और कारोबारियों की कुछ माह पूर्व काटी गई थी आरसी
बरेली। लखनऊ की एसबी केटरिंग सर्विस पर चार लाख, गुजरात की गुजरात कोआपरेटिव अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड आनंद पर पांच लाख, सुल्तानपुर की मैसर्स ब्रिजेश ट्रेडिंग कंपनी केटरिंग कान्टेक्टर रेलवे ब्रिजेश कुमार मिश्रा पर तीन लाख, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड नॉलेज हाउस ईस्ट मुंबई पर पांच लाख, कानपुर के कैनेथ बॉज, वास्ते भारती रिटेल लिमिटेड ईजी डे पर तीन लाख, शाहजहांपुर के पुष्पेंद्र सिंह पर चार लाख रुपये जुर्माना डालने के बाद जमा न होने पर आरसी काटी गई थी।
इनके अलावा भुता के इसरार अहमद पर तीन लाख, बहेड़ी के फजील अहमद पर दो लाख, फरीदपुर के मो इश्त्याक पर 1.50 लाख, कोहाड़ापीर डाकखाने वाली गली के अर्पित अग्रवाल पर एक लाख, एयरफोर्स गेट गायत्री नगर के रविंद्र सिंह पर एक लाख, बिहारीपुर के अनूप चंदा पर तीन लाख रुपये,
बहेड़ी के देवीदास पर दो लाख, घंघौरा पिपरिया भोजीपुरा के शाकिर मंसूरी पर पांच लाख, अलीगंज के संजीव कुमार पर चार लाख, संजय नगर के सपना आहूजा फूड प्रोडक्ट्स (निर्माता) पर तीन लाख, किला के मोसीन पर तीन लाख, प्रेमनगर के सुशील माहेश्वरी पर तीन और चार लाख, प्रेमनगर के सौरभ माहेश्वरी पर तीन और चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन जमा न होने पर कुछ दिन पहले आरसी काटी गई थी।
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