रायबरेली: ऊंचाहार ब्लाक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने दिया डीएम को निर्देश

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रायबरेली, अमृत विचार। ऊंचाहार ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा अहम निर्णय लिया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी रायबरेली को 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अभिलाष कौशल के नेतृत्व में …

रायबरेली, अमृत विचार। ऊंचाहार ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा अहम निर्णय लिया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी रायबरेली को 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अभिलाष कौशल के नेतृत्व में कुल 54 सदस्यों ने ऊंचाहार ब्लाक प्रमुख सत्यभामा मोरिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसमें जिलाधिकारी ने बीते 21 अक्टूबर को बैठक आहूत की थी। इस बीच एक शासनादेश के कारण बैठक को निरस्त कर दिया गया था।

शासनादेश में कहा गया था कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के कार्यकाल को दो वर्ष पूर्ण होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसी आधार पर डीएम ने बैठक निरस्त कर दी थी। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले अभिलाष कौशल उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष और तर्क पर सहमति जताते हुए जिलाधिकारी को 15 दिन के अंदर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि ऊंचाहार क्षेत्र पंचायत में कुल 75 सदस्य हैं। जिसमें से 54 सदस्यों ने वर्तमान ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास जताते हुए जिला अधिकारी को नोटिस दिया था। अभिलाष कौशल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को 15 दिन के अंदर बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला कराने हेतु निर्देशित किया है।

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