मुरादाबाद : हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल

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Published By Priya
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मुरादाबाद, अमृत विचार। धोखाधड़ी और गबन के आरोप में जिला कारागार में बंद हाजी इकराम कुरैशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने सात दिसंबर की तारीख नियत की है। जनपद न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए तारीख निर्धारित की। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने हाजी इकराम कुरैशी को गबन व धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था। 

आरोप था कि उन्होंने विद्युत बिल 6 लाख 88 हजार 54 रुपये की फर्जी रसीद बनाकर विभाग के साथ धोखाधड़ी की। जबकि बिल की रकम विभाग में जमा नहीं की थी। इस मामले में सभी साक्ष्य हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ थे। इनके आधार पर अदालत ने उन्हें सात साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई थी। 

हाजी इकराम कुरैशी ने अपने वकील वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से जनपद न्यायाधीश की अदालत में अपील पेश की थी। इसकी सुनवाई जनपद न्यायाधीश की अदालत में की गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया उनकी अपील को सुनवाई योग्य मानते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख लगा दी है। सात दिसंबर को उनकी जमानत अर्जी पर बहस की जाएगी।

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