पठान मूवी और फिल्म निर्माण यूनिट पर प्रतिबंध लगाने को बहराइच में वाद दायर
पद्मावती यूथ बिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई
अमृत विचार, बहराइच। पठान मूवी का निर्माण करने वाली पूरी यूनिट को दंडित करने और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहराइच सिविल कोर्ट में वाद दायर हुआ है। पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सीजेएम ने 7 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पद्मावती यूथ बिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीजेएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में फिल्म के निर्माता निर्देशक समेत नौ लोगों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।
पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अभि. विक्रम सिंह उर्फ़ भवानी ठाकुर के अधिवक्ता रविंद्र पाल सिंह की ओर से गुरुवार को सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय पर पठान मूवी के खिलाफ वाद दायर किया गया। दायर वाद में कहा गया है कि पठान मूवी के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद तथा पटकथा लेखक श्रीधर राघवन ने अभिनेता शाहरुख खान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तथा सह अभिनेता जॉन अब्राहम द्वारा पठान फिल्म के माध्यम से भगवा वस्त्र के प्रति हिंदू जनमानस को आहत करने वाली टिप्पणियां की है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा रंग के अंतःवस्त्र को बिकनी के रूप में प्रयोग करते हुए भगवा रंग का अपमान किया गया है। जिससे पूरे देशवासियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है, साथ ही अश्लीलता को बढ़ावा मिला है।
पद्मावती यूथ बिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है इसीलिए पठान मूवी में अभिनय करने वाले अभिनेता शाहरुख खान सहित यूनिट के सभी नौ सदस्यों पर कार्यवाही कर फिल्म को प्रतिबंधित करने के साथ ही पूरी फिल्म यूनिट पर कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में देशवासियों की भावनाओं से कोई खिलवाड़ न कर सके। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 7 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि 7 जनवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट विपक्षियों को नोटिस देने की कार्रवाई कर सकता है।
ये भी पढ़ें - बहराइच: विद्यालय में लड़ते हुए घुसे सांड, हमले में सात छात्र घायल
