हल्द्वानीः ट्रांसजेंडर पहचान व प्रमाण पत्र के लिए कर सकते हैं आवेदन- डीएम

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हल्द्वानी, अमृत विचार। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ट्रांसजेंडर्स (उभयलिंगी व्यक्ति) अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि ट्रांसजेंडर, जो जन्म से विपरीत लिंग की तरह जीवन यापन करता है, उसको भारत सरकार की ओर से विधेयक 2019 अध्याय 3 के बिन्दु संख्या 6 में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आवेदक को धारा-5 के अधीन पहचान व प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी नामित किया है। 

समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि डीएम ने जनपद में नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर अब तक 4 ट्रांसजेंडर के पहचान व प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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