बरेली: दो लोगों की हत्या में दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रंजिश में करीब 17 वर्ष पहले रामगंगा की कटरी में हुई थी वारदात

बरेली, अमृत विचार। रंजिश में करीब 17 वर्ष पहले रामगंगा की कटरी में खेत में काम कर रहे दो ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में सत्र परीक्षण में सिरौली डालचंद्र गौटिया निवासी दो भाई तेजपाल, सत्यपाल व एक अन्य रमेश दोषी पाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-13 अरविन्द कुमार यादव ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एडीजीसी क्राइम तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि वादी सोहन लाल ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया कि गांव के हरपाल की हत्या जनवरी 2006 में हुई थी। इसमें उसके चाचा ताराचंद्र सहित चार लोग नामजद थे। उसी रंजिश में 4 नवम्बर 2006 को दोपहर करीब 3 बजे उसके गांव के मैकूलाल, सत्यपाल तमंचा, रामसेवक, तेजपाल व रमेश लाठियां लेकर गांव में आ गये थे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। सभी ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिये। हथियार लहराते हुए ग्राम डालचंद्र गौटिया से करीब दो किलोमीटर दूर रामगंगा की कटरी में उसके गांव के खेत पर धान की पूली बांध रहे वीरेंद्र को पकड़ कर ले गये और रामगंगा के किनारे जानवर चरा रहे उसके पिता रोशन लाल को गोली मारकर हत्या कर दी। 

विरोध करने पर वीरेंद्र की भी गोली मारकर हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने 14 गवाह परीक्षित कराए थे। परीक्षण के दौरान मैकूलाल व रामसेवक की मौत हो जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही खत्म कर दी गई थी। इस पुराने केस के निस्तारण में कोर्ट कर्मी कमलेश सैनी का भी योगदान रहा।

ये भी पढ़ें- बरेली: 29 मार्च से भरे जाएंगे मुख्य परीक्षा के वार्षिक परीक्षा फॉर्म

संबंधित समाचार