Corona Guidelines : मास्क व सोशल डिस्टेंस से मिलेगी कोरोना से राहत, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की गाइड लाइन जारी

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Published By Virendra Pandey
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लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इतना ही नहीं गाइन लाइन का पालन सख्ती से कराने के लिए निर्देश भी जारी किया है। जहां पर भी भीड़-भाड़ हो वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड समेत तमाम स्थानों पर मॉस्क लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी यानी की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

यह दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन के सचिव रविन्द्र ने शुक्रवार को सभी मंडलायुक्त, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी समेत सभी जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक को जारी किया है।

दरअसल, प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोविड-19 के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने इस महामारी के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कराने के लिए गाइड लाइन जारी की है। जिसमें प्रमुख रूप से टेस्ट, ट्रैक एवं ट्रीट की रणनीति अपना कर कोरोना के खिलाफ एक बार फिर जीत दर्ज करने की योजना बनाई गई है।

गाईड लाइन 
 
1. कोविड सेम्प्लिंग 

-  सभी कोविड प्रयोगशालाओं की पूर्ण सक्रियता सुनिश्चित की जाये । 
- विभिन्न सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों की ओपीडी तथा इनडोर इकाइयाँ द्वारा संसूचित सभी लक्षण युक्त व्यक्ति, जिनमें खाँसी, बुखार अथवा सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पाए गए हों, की कोविड-19 रोग के लिए जाँच चिन्हीकरण के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से करा ली जाए । 
- जनपदों में क्रियाशील सभी निजी तथा सरकारी प्रयोगशालों को सभी कोविड धनात्मक सैम्पल्स होल जीनोम सिक्वन्सिंग (Whole genome sequencing) के लिए केजीएमयू के माइक्रोबायलॉजी विभाग में प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया जाए। 
- विभिन्न माध्यमों यथा फ्रंट लाइन वर्कर्स, निगरानी समिति, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों की ओपीडी, सर्विलांस टीम्स इत्यादि द्वारा संसूचित सभी ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में श्वसन रोग के रोगी ( Clusters of ARI and ILI cases ) सूचित हुए हों, से अनिवार्य रूप से कोविड जाँच के लिए सैम्पल्स एकत्र किए जायें । 
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2. सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियाँ - 

- कोविड प्रबंधन के लिए जनपदों में स्थापित किये गये इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर 
को पुनः सक्रिय किया जाये । 
- समस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग की सर्विलांस के लिए गठित 
टीमों को सुदृढ़ एवं क्रियाशील रखा जाए । 
- विदेश यात्रा से वापस प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों की कोविड रोग के लिए सर्विलांस 
सुनिश्चित की जाए । 
- जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित निगरानी समिति एवं आरआरटी टीमों का 
पुनः संवेदीकरण किया जाये । 
- ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की भांति आशा, आंगनवाड़ी वर्कर तथा ग्राम निगरानी समीति के सदस्यों की टीम सघन सर्विलांस एवं संवेदीकरण तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन किट के वितरण का कार्य संपादित करेंगी । 

3. रैपिड रिस्पांस टीम्स की क्रियाशीलता 

 -धनात्मक रोगियों के लोड के अनुसार जनपदों एवं ब्लाक स्तर पर आरआरटी टीमों को क्रियाशील किया जाये । 
-रैपिड रिस्पांस टीम, जिनमें अनिवार्य रूप से एक चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित होंगा, के द्वारा धनात्मक रिजल्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर हर धनात्मक रोगी का गृह भ्रमण कर कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जाये । 
-धनात्मक रोगियों के निकट सम्पर्क में आये लक्षण युक्त कॉन्टेक्ट्स का 24 घण्टे के अन्दर कोविड-19 की जाँच के लिए नमूना एकत्र कर सम्बन्धित प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाये । 
-लक्षण विहीन कॉन्टेक्ट्स को इस बात के लिए संवेदित किया जाये कि यदि उनमें कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वे तत्काल ICCC को सूचित करते हुए अपनी जाँच निकटवर्ती कोविड जाँच केंद्र में करायें। 

4. चिकित्सालयों के लिए निर्देश 

चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल कार्मिकों का कोविड- 19 के प्रबन्धन से 
सम्बन्धित पुनः संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जाये । 
- आवश्यकतानुसार कोविड चिकित्सालयों को तत्परता से क्रियाशील करने के लिए आवश्यक उपकरण (विशेषतः वेन्टीलेटर, कन्सन्ट्रेटर एवं आक्सीजन प्लान्ट), लॉजिस्टक, दवाईयां एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये । 
- समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं मास्क का 
प्रयोग सुनिश्चित किया जाए । 
- प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत 
गाईडलाइन के अनुसार कोविड - 19 स्क्रीनिंग / जाँच की जाये । 
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5 - सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मल्टीप्लैक्स, मॉल, साप्ताहिक बाजार / मण्डियों इत्यादि पर जनता को संवेदित करते हुए कोविड़ उपयुक्त व्यवहार (मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस इत्यादि) का अनुपालन करने के लिये लोगों को जागरूक किया जाये । 

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