गोरखपुर: मुसीबत में आये भाजपा सांसद कमलेश पासवान, MP-MLA कोर्ट ने निरस्त की सजा के खिलाफ अपील 

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Edited By Amrit Vichar
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गोरखपुर, अमृत विचार। जिले में बांसगांव से BJP सांसद कमलेश पासवान मुसीबत में पड़ गए हैं। कमलेश पासवान सहित 6 लोगों की तरफ से डेढ़ साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सभी को 15 दिन के अंदर सजा के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने अभियुक्त सांसद कमलेश पासवान, रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान और चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस का दोष सिद्ध होने पर एक साल 6 महीने के कारावास के साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया था।

बताते चलें कि जनवरी 2008 में जाम और धरना-प्रदर्शन के एक मामले में नवम्बर-2022 में सांसद कमलेश पासवान सहित 6 लोगों को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई थी। उस वक्त कमलेश पासवान समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कालेज के सामने विरोध-प्रदर्शन किया था जिसमें केस दर्ज किया गया था।

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