मुरादाबाद : पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, सास बरी... 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Published By Bhawna
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मुरादाबाद, अमृत विचार। शादी के तीन साल बाद ही पत्नी की हत्या करने में दोषी करार दिए गए पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 12,000 रुपये का जुर्माना किया है। जबकि सास के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। 

जनपद की कांठ तहसील के रहने वाले इंद्रराज सिंह ने अपनी बेटी सर्वेश देवी की शादी गांव मल्लिवाला निवासी सत्यपाल के साथ 26 अप्रैल 2016 को की थी। तीन साल बाद 9 अप्रैल को इंद्रराज ने कांठ थाने में तहरीर देकर बेटी के ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही मेरी बेटी के सुसराल वाले पति सत्यपाल, सास शिवदेई, ननद शारदा व ननदोई जगदीश आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। वह लगातार बोलेरो कार की मांग करते रहे। 9 अप्रैल को देवर संजीव ने फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। हम पूरे परिवार के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां मेरी बेटी की लाश पड़ी थी। 

मुकदमे में पिता ने आरोप लगाया कि दामाद व उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति सत्यपाल व सास शिवदेई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि मुरादाबाद निवासी ननद शारदा के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर मुकदमे से उसका नाम हटा कर 26 अगस्त 2019 को आरोपी सत्यपाल व उसकी मां के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि इस मामले में मेडिकल जांच के आधार पर अदालत ने पाया कि सर्वेश देवी के गले में फंदा डाल कर उसे मारा गया है। पूरे मामले में सास शिव देई के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन, पति सत्यपाल के खिलाफ न केवल बाहर के लोगों ने अपनी गवाही दी, बल्कि उसके चचेरे भाई ने भी उसके खिलाफ गवाही दी हैं।

किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा
मुरादाबाद। कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 10 साल पहले हुई थी।  जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने 27 मई 2013 को थाने में तहरीर देकर एक युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी से नरेश नाम का युवक छेड़छाड़ करता है। आरोपी ने उसकी बेटी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी की मेडिकल जांच कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी नरेश को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई व 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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