नैनीताल: खनन सामग्री ले जाने के लिए अवैध सड़क बनाने पर रोक

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री को लाने-ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क का निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि अवैध सड़क का निर्माण शीघ्र बंद करवाते हुए 8 जून तक शपथपत्र पेश करें। अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि नियत की गई है। 

 मामले के अनुसार, पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव निवासी नीमा वल्दिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन हेतु वर्ष 2022 में पट्टा लीज पर दिया था। शुरू में पट्टाधारक ने मजदूर लगाकर खनन कार्य किया। बाद में खनन समाग्री को लाने व ले जाने के लिए उसने बिना अनुमति के वहां सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया।

सड़क निर्माण के दौरान उसके द्वारा 100 से अधिक खैर व साल के पेड़ काट दिए गए। जब ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया तो कुछ समय के लिए उसने सड़क निर्माण का कार्य बंद कर दिया। विरोध के शांत होने के बाद उसने फिर से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। जिला प्रशासन ने भी उनकी शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि अवैध रूप से बन रही सड़क के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।