प्रयागराज : मुवक्किल को पोर्नोग्राफी के जाल में फंसाने वाले अधिवक्ता को जमानत देने से इनकार

प्रयागराज : मुवक्किल को पोर्नोग्राफी के जाल में फंसाने वाले अधिवक्ता को जमानत देने से इनकार

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मुवक्किल से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया। वकील ने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पीड़िता से बखूबी परिचित है और चूंकि मुकदमे में पीड़िता का बयान आज तक दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए अगर आरोपी को इस स्तर पर जमानत मिल जाती है तो वह निश्चित रूप से पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रकाश नारायण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

तथ्यों के अनुसार, पीड़िता ने अपने मामलों को उठाने के लिए एक वकील से संपर्क किया था। समय बीतने के साथ वे दोनों एक-दूसरे के करीब हो गए और रिश्ते में प्रवेश कर गए। अधिवक्ता की पत्नी की उपस्थिति में ली गई फोटो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पीड़िता आरोपी की पत्नी के होने पर भी आरोपी के साथ सहज रहती थी। पीड़िता का मामला यह था कि आरोपी ने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति बताया जबकि वह अश्लील फिल्में बनाने में शामिल था। उसने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसकी अश्लील मुद्राओं में फोटो खींची और जबरदस्ती उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे 40 लाख रुपये का कर्ज लिया और उसे लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने तंग आकर अधिवक्ता के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत थाना न्यू आगरा, आगरा में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में जमानत की मांग करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अभियुक्त की ओर से तर्क दिए गए क‌ि कुछ मौद्रिक विवादों के कारण आरोपी और पीड़िता के बीच आपसी सहमति से बने संबंध खराब हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया।

हालांकि अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पीड़िता को पोर्नोग्राफी के जाल में जानबूझकर फंसाया ‌था। पीड़िता सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयानों पर कायम है, यह देखते हुए अंत में अदालत ने आरोपी अधिवक्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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