गोंडा : हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

गोंडा : हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

अमृत विचार, गोंडा ।‌ कटरा बाजार थाना क्षेत्र के खिंदौरा गांव में वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन सगे भाइयों समेत‌ चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट‌ ने सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार थाना क्षेत्र के खिंदौरा गांव में वर्ष 2017 में छप्पर उजाड़ने के विवाद‌ में गांव के ही राम केवल की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में राम केवल के भाई लल्लू ने गांव के ही तीन सगे भाइयों रामरूप उर्फ बड़के, माधवराज व ललित राम तथा उसके बेटे रामसजन के खिलाफ कटरा बाजार थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व कटरा बाजार के पैरोकार हेड कांस्टेबल रामदास द्वारा इस मामले की सशक्त पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को तीन सगे भाइयों समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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