प्रयागराज : दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह की अनचाही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीया दुष्कर्म पीड़िता द्वारा अपनी 25 सप्ताह के गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान मामले में कोर्ट ने पाया कि गर्भावस्था जारी रखने से पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अधिक खतरा हो सकता है।

न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों तथा मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल साक्ष्य पर विचार करने के बाद याची की गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश देना न्याय संगत, कानूनी और उचित होगा। इसके अलावा न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याची अपनी मां के साथ 13 जुलाई को सुबह 10 बजे जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में रिपोर्ट करें, जहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उसकी गर्भावस्था को समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि बोलने और सुनने की क्षमता में असमर्थ नाबालिग बच्ची कई महीनों से अपने पड़ोसी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही थी। मां के पूछने पर उसने सांकेतिक भाषा में दुष्कर्म की बात बताई, तब उसकी मां ने चिकित्सकीय पुष्टि के बाद 10 जुलाई को 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग लेकर याचिका दाखिल की, जिस पर पांच सदस्यीय टीम गठित कर टीम को 12 जुलाई को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई आगामी 17 जुलाई को सुनिश्चित की गई है।

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