हरदोई : दुष्कर्मी को मिली दस वर्ष की सजा, देना होगा बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, हरदोई । अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार थाना पिहानी क्षेत्र के ग्राम कुल्हापुर मजरा हिंदू नगर निवासी अनूप के खिलाफ गांव की ही एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोप था।

वादी मुकदमा के अनुसार पीड़िता 6 अप्रैल 2019 की रात 10 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने पर अभियुक्त अनूप पुत्र प्यारे पासी सहित चार अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। पीड़िता की बरामदगी घटना के दो माह बाद हुई।

वादविचारण के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री वर्मा ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों व दलीलों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है।

ये भी पढ़ें - अयोध्या : पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार में अनियमितता देख भड़के विधायक

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

राम मंदिर चढ़ावा मामला : चंपत राय का करीबी रहा टिन्नू कैसे बना सबसे चर्चित आरोपी, जलपान की दुकान से शुरू हुआ सफर, मंदिर में बढ़ा रसूख
रामलला के चढ़ावे पर डाका : टिन्नू समेत सभी आठ आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में गए जेल, आरोपियों की निशानदेही पर बरामद करीब 80 लाख रुपये भी कोर्ट में पेश
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला : आठ नामजद पर एफआईआर, अब सीओ अयोध्या करेंगे मामले की विवेचना
Kanpur Metro : IIT से नौबस्ता तक मेट्रो संचालन की उल्टी गिनती शुरू, 27 जून से CMRS करेंगे निरीक्षण
Barabanki News: बाराबंकी में बिजली बहाल करने पहुंचे संविदा लाइनमैन से मारपीट, ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज