बरेली: भाजपा जिलाध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला के विरुद्ध वारंट

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बरेली, अमृत विचार। भाजपा के संगठनात्मक जिले आंवला के जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल पर घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाने वाली महिला अब कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रही है। कई तारीखों पर कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने महिला के विरुद्ध 15 हजार रुपये के जमानती वारंट (बीडब्लू) जारी कर गवाही को 31 जुलाई को तलब किया है।

मामले में आरोपी वीर सिंह पाल, पप्पी, राजू, गुड्डू, दर्पण आदि ने जमानत कराई थी। आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप भी तय किए थे। महिला ने अदालत में अर्जी देकर कहा था कि बेटी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में भी घटना का समर्थन किया था। इसके बावजूद विवेचक ने उसके बयान को नजरअंदाज कर अंतिम रिपोर्ट लगा दी। आरोपी आते जाते बेटी पर फब्तियां कसते थे।

2 जून 2019 को आरोपी गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए थे। वीर सिंह और पप्पी पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि राजनैतिक दबाव के चलते 15 सितंबर 2019 को आरोपियों को क्लीन चिट देकर अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई थी। महिला ने 6 दिसम्बर 2021 को पॉक्सो कोर्ट में एफआर पर आपत्ति लगाई थी। जिस पर अदालत ने मामले में आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया था।

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