चित्रकूट : एनडीपीएस एक्ट में दोषी को एक साल की जेल, एक किलो से ज्यादा गांजे से साथ हुआ था अरेस्ट  

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Published By Jagat Mishra
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चित्रकूट, अमृत विचार। एक किलो सौ ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए ग्रामीण को त्वरित न्यायालय ने एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 दिसंबर 2022 को बरगढ़ थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक प्रभुनाथ यादव और आरक्षी चंदन विश्वकर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर्दी कला मोड़ के पास से ललई गांव निवासी तुलसीदास दुबे पुत्र शंकरलाल को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से एक किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। लगभग सात माह से अधिक समय से आरोपी जेल में है। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषसिद्ध तुलसीदास को एक वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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